माॅब लिंचिंग के शिकार हुए आलमगीर के परिवार को मुआवजा देने की मांग

बिहार लोक संवाद डाॅट नेट
पिछले साल फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी के आरोप में माॅब लिंंिचंग में मारे गये मोहम्मद आलमगीर के परिवार को अल्पसंख्यक आयोग ने नियम के अनुसार मुआवजा देने की मांग की है। यह घटना एफसीआई गोदाम के पास खटाल में 15 दिसंबर 2020 को हुई थी।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मंसूर अहमद एजाजी ने 18 मार्च 2021 को पटना के एसएसपी के नाम लिखे पत्र में यह मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि रूपसपुर, पाटलिपुत्र स्टेशन के रहने वाले मोहम्मद जहांगीर की हत्या माॅब लिंचिंग में हुई है। इस बारे में पुलिस उप महानिरीक्षक-मानवाधिकार ने विस्तृत जानकारी दी है। इस मामले में माॅब लिंचिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आयोग के अध्यक्ष ने लिखा है कि विधि विभागीय गजट अधिसूचना संख्या 7722 दिनांक 17-09-2018 के आलोक में मृतक के परिवार को एक लाख रुपये अविलंब अंतरिम राहत के तौर पर उपलब्ध कराएं। साथ ही मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपये के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई कर आयोग को भी बताएं।
इससे पहले 13 मार्च को 2021 को बिहार पुलिस मुख्यालय के स्थापना एवं विधि प्रभाग द्वारा बिहार अल्पसंख्यक आयोग को इस बारे में पत्र लिखा था। यह पत्र आयोग द्वारा 17-12-2021 को लिखे पत्र के प्रसंग में है।

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