आपराधिक मामलों की सूचना प्रकाशित नहीं कराने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग

बिहार लोक संवाद ब्यूरो
पटना 31 अक्टूबर: चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव के ऐसे आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने लंबित और दोषसिद्ध आपराधिक मामलों की सूचना मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित नहीं कराएंगे।

राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे सभी ऐसे उम्मीदवार जिनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है उन्हें अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों तथा दोषसिद्ध मामलों की सूचना कम से कम तीन बार दैनिक समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित तथा प्रसारित कराना अनिवार्य है।

पहले चरण के विधानसभा चुनाव में आपराधिक रिकाॅर्ड वाले जिन उम्मीदवारों ने एक बार भी अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस आशय की सूचना प्रकाशित-प्रसारित नहीं कराई है उनके खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी की जा रही है। ऐसे उम्मीदवारों के 48 घंटे के अंदर इस नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 369 total views

Share Now

Leave a Reply