छ्पी-अनछपी: बंगाल में रेप-मर्डर में दस दिनों में फांसी की सज़ा होगी, ब्रूनेई की मस्जिद पहुंचे मोदी

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। पश्चिम बंगाल में रेप-मर्डर के खिलाफ एक बिल पास किया गया है जिसमें दोषी को 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे पर एक प्रसिद्ध मस्जिद गए हैं। बिहार में 28 महीनों में चार लाख 90 हजार लोग शराब पीने के मामले में जुर्माना देकर छूटे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में हराकर क्लीन स्वीप किया है।

आज के अखबारों की यह अहम खबरें हैं।

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को राज्य का दुष्कर्म विरोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक में दुष्कर्म के मामलों की 21 दिन में जांच पूरी करने, पीड़िता के कोमा में जाने या मौत पर दोषी को फांसी और दुष्कर्म में कम से कम उम्रकैद जैसे सख्त प्रावधान हैं। रेप-मर्डर मामले में दोषी को दस दिनों में फंसी देने की बात भी कही गई है।।इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बनेगा। विधेयक में दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और उसे पेरोल न देने की बात कही गई है। साथ ही दोषी के परिवार पर आर्थिक जुर्माना का भी प्रावधान है। दुष्कर्मियों को शरण देने या सहायता देने वालों के लिए भी तीन से पांच साल की कठोर कैद की सजा का प्रावधान भी है।

गया में दुष्कर्म के बाद हत्या

भास्कर की सबसे बड़ी खबर के अनुसार शेरघाटी के एक गांव में 10 साल की बच्ची अपनी छोटी बहन और पिता के साथ घर के बाहर सोई थी। शराब के नशे में गांव के ही दो युवक उसे उठाकर ले गए। नशेड़ियों ने नदी किनारे ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। बच्ची की लाश नदी किनारे मिले जहां से भागने के दौरान एक युवक पकड़ा गया जबकि दूसरे आरोपी को उसके घर से पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान शेरघाटी थाने के सारी गांव के रहने वाले संदीप कुमार मांझी और गौतम पासवान के रूप में हुई है।

ब्रूनेई की मस्जिद पहुंचे मोदी

हिन्दुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे। शाम के वक्त उन्होंने यहां की प्रसिद्ध उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दीदार किया। इसे एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में गिना जाता है। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। भारत के किसी पीएम की यह पहली ब्रुनेई यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में मंगलवार दोपहर ब्रुनेई पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ब्रुनेई के साथ मजबूत संबंधों, विशेषकर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं। वे बुधवार को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे।

जुर्माना देकर छूटे 4 लाख 90 हज़ार शराब पीने वाले

प्रभात खबर की सबसे बड़ी खबर के अनुसार बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन कर पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गए आरोपियों को जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान किया है। एक अप्रैल 2022 से यह प्रावधान लागू होने के बाद पिछले 28 महीने में जुलाई 2024 तक 4 लाख 90 हज़ार से अधिक लोग पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गए। यह लोग ₹2000 से ₹5000 तक का जुर्माना देकर छूट भी गए लेकिन उनके दामन पर लगा कानूनी दाग नहीं छूट सका है। इन आरोपियों ने सक्षम न्यायालय में शपथ पत्र देकर यह स्वीकार किया है कि उन्होंने बिहार सरकार के मद्य निषेध कानून को तोड़ा है। आरोपी के तौर पर उनका नाम व बायोमेट्रिक डेटाबेस बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग के रिकॉर्ड में मौजूद है। इसके चलते भविष्य में उनके चरित्र सहित अन्य प्रमाण पत्र से लेकर सरकारी नौकरियों में दिक्कत हो सकती है।

बांग्लादेश ने किया क्लीन स्वीप

जागरण के अनुसार बांग्लादेश ने मंगलवार को दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेट से जीतकर पाकिस्तान का उसी के घर में सूपड़ा साफ कर इतिहास रच डाला। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराया है। इतना ही नहीं विदेशी धरती पर दो या उससे ज्यादा टेस्ट मैचों में उसकी यह केवल दूसरी सीरीज जीत है। इससे पहले उसने 2009 में वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज जीती थी। बांग्लादेश को अंतिम दिन 143 रनों की जरूरत थी और उसके पास 10 विकेट थे। बांग्लादेश ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने अपनी धरती पर पिछले 10 टेस्ट मैच में एक भी नहीं जीता है और 6 टेस्ट में उसे हार मिली है।

भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला फैसला

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने मंगलवार को रसूलपुर तिहरे हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी। एसपी कुमार आशीष व छपरा व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया की सुनवाई स्पीड ट्रायल के तहत की गई है। बीएनएस के तहत देश में यह पहला मामला है जिसमें दोषी करार दिया गया है।   हिन्दुस्तान के अनुसार 17 जुलाई को रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव के तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह के मकान की छत पर तीन लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी। मृतकों में पिता व दो नाबालिग बेटियां थीं। मामले में रसूलपुर थाने में धारा 103 (1), 109(1), 329- 4/3 ( 5 ) के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 14 दिनों में ही आरोप पत्र दायर कर दिया। कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल पर 48 दिनों के अंदर धनाडीह के आरोपित सुधांशु कुमार उर्फ रोशन व अंकित कुमार को नए कानून के तहत दोषी माना।

कुछ और सुर्खियां

  • सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के डीसीएलआर राम रंजन सिंह घूसखोरी में गिरफ्तार
  • स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी के बड़े पुत्र व पूर्व मंत्री डॉक्टर खालिद अनवर का इंतकाल
  • पटना के पांच समेत बिहार के 11 नए अंचलों में जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री 9 सितंबर से
  • रेलवे में 11558 पदों पर होगी बहाली, 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आवेदन करने का समय
  • मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने पैरालंपिक की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता
  • आनंद किशोर का नगर विकास विभाग से वित्त विभाग में तबादला

अनछपी: आपने हरियाणा के आर्यन मिश्रा का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो यह बता दें कि इस नाम की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है हालांकि भास्कर को छोड़कर हिंदी के प्रमुख अखबारों में इसकी कवरेज कम ही की गई है। आर्यन मिश्रा की चर्चा इस समय सबसे ज्यादा इस वजह से हो रही है कि खुद को गौ रक्षक बताने वाले कुछ लोगों ने आर्यन की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उन्हें शक था कि जिस कार से आर्यन जा रहे हैं उसमें बीफ है। इस मामले में पुलिस ने अनिल कौशिक, वरुण, सौरभ, कृष्णा और आदेश को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें कार में गो तस्करी की सूचना मिली थी और आर्यन को गो तस्करी के संदेह में गोली मार दी। आर्यन के पिता सत्यानंद मिश्रा ने कहा कि वह पूछते हैं कि गो तस्करी के शक में किसी को गोली मारने का हक किसने दिया? आर्यन के पिता का यह सवाल सिर्फ आर्यन के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें गो तस्करी के आरोप में ऐसे लोगों ने मार दिया जो खुद को गौ रक्षक बताते हैं हालांकि उन्हें गौ आतंकवादी कहना ज्यादा सही होगा। यानी यह ऐसे लोग हैं जो गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐसा बयान दिया जिससे यह लगता है कि वह गौ रक्षों की हरकत से सहमत हैं। नायब सैनी अकेले मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री की यही सोच है। किसी को गो तस्कर बता कर गोली मारने को इस तरह से दी जाने वाली सहमति ही दरअसल ऐसी दहशतगर्दी की वजह है। किसी को अगर गो तस्करी के आरोप में पकड़ा भी जाए तो यह काम पुलिस का है और फिर अदालत का कि उसे क्या सजा दी जाए। लेकिन जब मुख्यमंत्री के स्तर से इस तरह की ग़ैर कानूनी हरकत का समर्थन होगा तो कानून का पालन कभी नहीं हो सकता। किसी सभ्य लोकतांत्रिक देश में ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन अफसोस यह है कि हमारे कई राज्यों में ऐसे ही लोगों का शासन है। जब तक ऐसे लोग बने रहेंगे गौ आतंकवाद भी खत्म नहीं होगा।

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