बिहार में लाॅकडाउन: ईद हुई और फीकी, शादी पर पहरा, 3 दिन पहले थाने को देनी होगी सूचना

सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद डाॅट नेट पटना
बिहार में 15 मई तक के लिए लाॅक डाउन लगा दिया गया है। इसका सबसे पहला और बड़ा असर ईद पर पड़ा है। यूं तो रमज़ान का मज़ा कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या और उससे होने वाली मौत से पहले से ही किरकिरा हो गया था। नमाज़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज़ और तरावीह जैसी इबादतों से महरूम हो गए। उसके बाद रात 9 बजे और फिर शाम 6 बजे से नाइट कफऱ््यू ने रमज़ान को कुछ और बदमज़ा कर दिया। अब लाॅकडाॅन ने ईद की बची-खुची तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

मंगलवार की सुबह लगभग ग्यारह बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके आज से ही प्रदेश में लाॅकडाउन लगाए जाने की घोषणा कर दी। इससे बाज़ार में हड़कंप मच गया। हर कोई जल्द से जल्द कुछ ख़रीद लेना और बेच देना चाहता था। ईद में कुछ ही दिन बचे हैं और लोगोें को अभी बहुत कुछ लेना बाक़ी है। लेकिन लाॅकडाउन की घोषणा ने सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। पर्दा और क़ालीन के एक दुकानदार ने कहा, ‘इस साल भी ईद के बाज़ार का भट्ठा बैठ गया।’
लाॅकडाउन लगने से अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस साल भी ईद का मंज़र पिछले साल जैसा नज़र आएगा। लोग घरों में ही ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और फोन पर एक-दूसरे को मुबारकबाद देंगे।
इस बीच, प्रदेश में लाॅकडाउन के संबंध में गृह विभाग (विशेष) ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार-
1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
2. वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
3. बैंकिंग, एटीएम सेवा जारी रहेगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
4. सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारत बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।
केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े निजी वाहन आ-जा सकेंगे।
जिला प्रशासन से निर्गत ई-पास धारी निजी वाहन आ-जा सकेंगे।
रेल, हवाई जहाज यात्रा वाले टिकट दिखा कर निजी वाहन से आ-जा सकेंगे।
6. सभी स्कूल, काॅलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार के विद्यालय, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी।
7. रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी लेकिन सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
8. सभी धार्मिक स्थल आमलोगों के लिए बंद रहेंगे।
9. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृति, धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे।
10. सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
12. विवाह समारोह में केवल 50 लोग रहेंगे, बारात की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग रहेंगे।
13. सभी राशन कार्डधारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। इस राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

विस्तार से जानकारी के लिए नीचे क्लिक करें।

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