बिहार लोक संवाद डॉट नेट
पटना, 28 जनवरी: बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की परित्यक्ता या तलाकशुदा औरतों की आर्थिक मदद करता है। इस योजना का मक़सद ऐसी महिलाओं की माली हालत ठीक करना है। यह योजना 2006-07 से चालू है। इसके तहत हर परित्यक्ता या तलाक़शुदा महिला को एक बार एक मुश्त 25 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। पहले यह रकम 10 हज़ार रुपए होती थी।
इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कुल 12 हज़ार 527 महिलाओं को आर्थिक मदद दी गयी थी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन दिया जा सकता है। साथ ही, इसके लिए जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से भी जानकारी ली जा सकती है। वहां से इसके लिए ज़रूरी शर्तों की भी जानकारी मिलेगी।
मोटे तौर पर इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:
1. महिला बिहार की निवासी हो, इसके लिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2. आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए।
3. आवेदक की कुल पारिवारिक आय 4 लाख से ज़्यादा न हो।
5. तलाक़शुदा होने का प्रमाणपत्र।
6. दो लोकल गवाह हों, लेकिन वे रिश्तेदार न हों।
इसके साथ आधार कार्ड, 2 फ़ोटो और बैंक खाता की जानकारी की ज़रूरत होती है।
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