नई सरकार बनते ही अप्रशिक्षित शिक्षकों का बिगड़ा भाग्य, नौकरी से हटाने का हुआ फैसला
बिहार लोक संवाद ब्यूरो
पटना, 18 नवंबर: शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षित नहीं होने वाले शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। कहा है कि 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए नियोजन इकाई को तैयारी करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि विभिन्न जिलों से कोर्ट में अपील करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को पत्र भेजा है।
पत्र में बताया गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना था। इसके लिए केन्द्र सरकार ने 18 महीने का डीएलएड पाठ्यक्रम का संचालन किया था। निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षण पूरा कर डीएलएड की मुख्य या पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से वेतन का भुगतान करने के लिए कहा गया था। साथ ही अप्रशिक्षित शिक्षकों को सामान्य या पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर यानी प्रशिक्षण की योग्यता हासिल नहीं करने पर सेवामुक्त करने की कार्रवाई नियोजन इकाई के स्तर से किए जाने का निर्देश दिया गया था।
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