पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान, एएन काॅलेज बना ईवीएम संग्रह केन्द्र
बिहार लोक संवाद ब्यूरो
पटना, 29 अक्टूबर: बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के तहत पटना जिला अंतर्गत द्वितीय चरण में 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होना है।
इसके तहत बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, मनेर, फुलवारी शरीफ और दानापुर में 3 नवंबर को प्रातः 7.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक मतदान होना है।
इस बीच राजधानी स्थित ए एन काॅलेज को ईवीएम संग्रह केन्द्र बनाया गया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
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बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला दंडाधिकारी पटना श्री कुमार रवि ने पटना जिला के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दिवस 3 नवंबर को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया है।
मतदान के दिन 3 नवंबर को प्रातः 7:00 बजे से संध्या 6:00 तक बख्तियारपुर दीघा बांकीपुर कुम्हरार पटना साहिब फतुहा दानापुर मनेर फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णत:निषिद्ध रहेगा।
मतदान की समाप्ति के समय के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार का कार्य नहीं किया जाएगा।
सक्षम प्राधिकार के द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जारी दिशानिर्देशों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
उक्त निषेधाज्ञा निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली वाहनों के मामले में अपवाद स्वरूप शिथिल रहेगा-
शासकीय /निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन।
आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एंबुलेंस का परिचालन एवं विद्युत सेवाअस्पताल( निजी/ सरकारी) दुग्ध आपूर्ति पेयजल आपूर्ति आदि जैसे अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन।
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ चुनाव अभिकर्ता/ पार्टी कार्यकर्ता के लिए मतदान के दिन उपयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिट युक्त वाहन जिस पर चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक ना हो तथा उससे मतदाता के ढ़ोने का कार्य नहीं लिया जा रहा है।
निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन।
निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे बस।
बीमार एवं रुग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन।
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता है।
पीडब्ल्यूडी वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने वाले चिन्हित वाहन।
उक्त निषेधाज्ञा का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित थाना एवं गश्ती सह ईवीएम संग्रह दल के दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी सेक्टर दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक को दिया है।
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