बिहार में धार्मिक आयोजन पर पाबंदी बरकरार, धर्मस्थल खोलने पर मौन
बिहार लोक संवाद डाॅट नेट
बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा 4 अगस्त 2021 को जारी आदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लाॅकडाउन के प्रतिबंधों में ढील की सूची में धर्मस्थल नहीं है। इससे इस बात पर अजमंसज है कि सरकार धर्मस्थलों को खोलने के बारे में क्या राय रखती है।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जारी इस आदेश में 14वें बिन्दु पर इस बात का उल्लेख है कि सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। इसमें सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख है।
रज्य के मुख्य सविच त्रिपुरारी शरण के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के कुल 18 बिन्दु हैं। इसके आखिरी बिन्दु में यह भी लिखा है कि जिला पदाधिकारी परिस्थितियों की समीक्षा कर इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं और अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।
इस बारे में एक जिला पदाधिकारी ने बताया कि आम आदमी के लिए धर्मस्थल को बंद रखने का आदेश फिलहाल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से आदेश भी जारी किया जा सकता है।
इस आदेश में नवीं से बारहवीं तक की कक्षा के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दी गयी है। पहली से आठवीं तक के लिए स्कूल खोलने की तारीख 16 अगस्त बतायी गयी है। इसके अलावा कोचिंग सेन्टर्स खोलने की अनुमति भी दी गयी है मगर वहां भी एक दिन में 50 प्रतिशत तक की उपस्थिति की शर्त है।
सवारी गाड़ियों में पूरी क्षमता यानी 100 प्रतिशत सवारी बिठाने की अनुमति दी गयी है। होटल, सिनेमा हाॅल, क्लब, जिम, और स्वीमिंग पुल में यही अनुमति 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दी गयी है। शाॅपिंग माॅल को हर दूसरे दिन खोलने की अनुमति होगी।
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